प्रदेश सरकार की आदेशानुसार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों की संख्या जानने के लिए वेरिफाई करने का कार्य शुरू कर दिया है। इस काम को पूरा करने के लिए विभाग ने डिपो होल्डर तैनात किया है, जो गांव गांव जाकर कार्ड धारकों के नाम वेरिफाई कर रहे हैं।

वेरिफिकेशन क्यों जरूरी?

  • अपात्र लाभार्थियों को हटाना: कई ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड धारक होने के बावजूद गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन करते हैं। वेरिफिकेशन के माध्यम से ऐसे लोगों को राशन कार्ड से हटाया जाएगा।
  • डुप्लीकेट कार्ड हटाना: कई लोगों के पास एक से अधिक राशन कार्ड होते हैं। वेरिफिकेशन के माध्यम से डुप्लीकेट कार्ड हटाए जाएंगे।
  • सही संख्या का पता लगाना: वेरिफिकेशन के माध्यम से सरकार को राशन कार्ड धारकों की सही संख्या का पता चल सकेगा।

वेरिफिकेशन कैसे होगा?

  • डिपो होल्डर गांव गांव जाकर राशन कार्ड धारकों के नाम वेरिफाई करेंगे।
  • वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल होगा।
  • राशन कार्ड के मुखिया के साथ-साथ कार्ड से जुड़े सभी लोगों के आधार कार्ड का केवाईसी होगा।

वेरिफिकेशन न होने पर क्या होगा?

  • जिन कार्ड धारकों ने आधार से केवाईसी नहीं कराई, वह खाद्य सामग्री से वंचित रहेंगे।
  • ऐसे लोगों का राशन कार्ड रद्द भी किया जा सकता है।

कार्ड धारकों की क्या जिम्मेदारी?

  • कार्ड धारकों को डिपो होल्डर के साथ सहयोग करना चाहिए।
  • उन्हें अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड दिखाना चाहिए।
  • यदि उनके परिवार में कोई सदस्य मर गया है या बेटी की शादी हो गई है, तो उन्हें इसकी जानकारी डिपो होल्डर को देनी चाहिए।

वेरिफिकेशन प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

  • यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है।
  • डिपो होल्डर किसी भी कार्ड धारक से पैसे नहीं मांग सकते हैं।
  • यदि कोई डिपो होल्डर पैसे मांगता है, तो इसकी शिकायत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में की जा सकती है।

यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे राशन कार्ड वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और गरीबों को ही इसका लाभ मिलेगा।

यह भी जानिए:

  • राज्य में कितने राशन कार्ड धारक हैं?

राज्य में कुल 10 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारक हैं।

  • वेरिफिकेशन प्रक्रिया कब तक चलेगी?

यह प्रक्रिया 30 जून 2024 तक चलेगी।

  • वेरिफिकेशन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए कहां संपर्क करें?

वेरिफिकेशन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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