Sarkari Yojana: बेटियों का आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब वे आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो अपने परिवार का भरण-पोषण भी कर सकेंगे। वित्तीय स्वतंत्रता उन्हें आत्मविश्वासी बनाती है। यह आपको कठिनाइयों का सामना करने के लिए भी तैयार करता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं में से एक है आशीर्वाद योजना.

कौन उठा सकता है लाभ?

आशीर्वाद योजना पंजाब सरकार द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों की लड़कियों को शादी के खर्च के लिए सरकार द्वारा 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका लाभ अनुसूचित जाति, ईसाई, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग जाति की लड़कियां उठा सकती हैं। विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी पुनर्विवाह के लिए इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

आवेदक लड़की की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही आवेदक पंजाब का स्थायी नागरिक होना चाहिए। किसी भी परिवार से केवल दो लड़कियों को ही योजना का लाभ मिलता है। इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय 32,790 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

योजना के बारे में

आशीर्वाद योजना 1997 में शुरू की गई थी। पहले इस योजना को शगुन योजना के नाम से जाना जाता था। शुरुआती दिनों में योजना के तहत शादी के लिए 5100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी. 2004 में राशि को बढ़ाकर 6100 रुपये कर दिया गया। 2007 में यह राशि 15000 रुपये से बढ़ाकर 2017 में 20000 रुपये कर दी गई। राज्य सरकार ने 2021 में इस योजना के तहत 51,000 वित्तीय सहायता की घोषणा की थी।

कैसे उठाएं लाभ?

पात्र और इच्छुक लड़कियां पंजाब आशीर्वाद योजना पोर्टल पर जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, विवाह विवरण, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और बैंक खाते का विवरण आवश्यक है।

Recent Posts