Pan Card: अगर आपने अभी तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द यह काम करा लें क्योंकि 31 मई के बाद आपको दोगुना टीडीएस टैक्स देना पड़ सकता है। इस नुकसान से बचने के लिए पैन नंबर को आधार से लिंक करना काफी फायदेमंद रहेगा. आईटी नियमों के अनुसार, यदि पैन को बायोमेट्रिक आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर कटौती की जाएगी।

आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं, जिसमें पता चला है कि उन्हें इस संबंध में नोटिस मिले हैं। नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने ऐसे लेनदेन करते समय कम टीडीएस/टीसीएस काटने/संग्रह करने में चूक की है जहां पैन निष्क्रिय था।

ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि 31 मार्च 2024 तक किए गए लेन-देन के संबंध में अगर शिकायतकर्ता 31 मई या उससे पहले पैन को आधार से लिंक कर देता है तो उसकी समस्या हल हो जाएगी. कटौतीकर्ता/संग्राहक पर कर काटने/संग्रहण करने की कोई बाध्यता नहीं होगी। आईटी ने कहा कि अगर करदाता 31 मई तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करते हैं, तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि पैन कार्ड बायोमेट्रिक आधार से लिंक नहीं है, तो लागू दर से दोगुना टीडीएस काटा जाएगा।

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